कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने देशभर में अर्धसैनिक बल में 46 हजार 617 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए हरी झंडी दे दी है। गुरुवार को जस्टिस तपोब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थसारथी चट्टोपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की मेरिट सूची प्रकाशित की जा सकती है। याचिकाकर्ताओं को बाद में पात्र पाए जाने पर मेरिट सूची में शामिल करना होगा। अर्धसैनिक बल में 46,000 पद खाली है। देश के बाकी हिस्सों में भी राज्य में मुकदमेबाजी के कारण भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई थी। अवसर नहीं मिलने के कारण 38 लोगों ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस दायर किया था। उनके मामले में एकल पीठ ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की याचिका पर विचार किए बिना भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता।
दूसरी ओर 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रोजगार मेले का कार्यक्रम है, जहां केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वालों को सीधे नियुक्ति पत्र दिया जाता है। ऐसे में केंद्र ने आनन-फानन में सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए डिवीजन बेंच का रुख किया। उन्होंने शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया। गुरुवार को डिवीजन बेंच ने अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।आधा सेंटीमीटर ऊंचाई को लेकर था विवाद पिछले साल कर्मचारी चयन आयोग ने अर्धसैनिक बल की 46 हजार 617 रिक्तियों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की थी। एसएससी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी।
बंगाल के नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों का कहना था कि अर्धसैनिक बलों में नौकरी पाने के लिए ऊंचाई 170 सेमी होनी चाहिए। उन्हें इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि उनकी ऊंचाई आधा सेंटीमीटर कम है लेकिन नियमानुसार यदि आधा सेंटीमीटर ऊंचाई कम है तो पद के लिए पात्र माना जाना चाहिए।मामले में जस्टिस सौगत भट्टाचार्य और बाद में जस्टिस अरिंदम मुखोपाध्याय की एकल पीठ ने कहा कि 38 अभ्यर्थियों के मामले में विचार करना होगा।
तब तक एसएससी मेरिट लिस्ट जारी नहीं कर पाएगा। एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ ने संशोधित कर दिया। दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जा सकती है, यदि आवेदक भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उन्हें मेरिट सूची में जगह मिल जाएगी।
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