
नईदिल्ली, १३ फरवरी ।
ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान से जवाब मांगा है। कोर्ट ने खान को नोटिस जारी करते हुए ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया। मंजूरी नहीं होने के कारण रिहा करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।
आप नेता अमानतुल्लाह खान ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की की थी। विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में अमानतुल्लाह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है।