
जांजगीर। कट्टा से गोली चलाकर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने 4 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह के अनुसार रविन्द्र द्विवेदी 11 दिसंबर 2021 रात 10 बजे जांजगीर से अपने गांव सुकली जाने के लिए पूरे परिवार सहित कार में जा रहे थे। खोखरा मोड़ पुलिस पेट्रोल पंप के सामने आरोपी मोटर साइकिल से ओवरटेक करते हुए उनका पीछा किए। प्रार्थी रविन्द्र द्विवेदी जब अपने घर पहुंचा। तब आरोपियों ने मोटर साइकिल से पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए। जहां गाली-गलौच करने लगे। आवाज सुनकर प्रार्थी रविन्द्र घर से बाहर निकला। उसी समय आरोपी गोलू राठौर उर्फ राकेश व सुशील उर्फ छोटू ने कट्टा से उसकी तरफ गोली चलाई। जिससे डर कर वह अपने घर की दीवार में चिपक गया। इतने में उसके परिवार के सभी सदस्य आ गए। तब आरोपी भाग गए। रविन्द्र द्विवेदी द्वारा घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्क दिया कि गोली चलाकर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया। साथ ही आरोपी राकेश उर्फ गोलू द्वारा कट्टा को नदी में फेंककर हत्या के प्रयास का साक्ष्य छिपाने का प्रयास भी किया।जिस पर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पल्लवी तिवारी ने धारा 307 के तहत जांजगीर थाना के गांव सुकली निवासी राकेश राठौर उर्फ गोलू पिता कामता प्रसाद राठौर व सुशील उर्फ छोटू बरेठ पिता रामधीन बरेठ को 4-4 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 1 माह के अतिरित कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।
























