कूटरचित दस्तावेज के आधार पर भाई के मकान में कब्जा, अपराध दर्ज

बिश्रामपुर। नगर के शिवनंदनपुर में अपने बड़े भाई के सूने मकान का ताला तोडक़र कब्जा करने एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने के मामले में न्यायालय के निर्देश पर बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित छोटे भाई एवं उसकी पत्नी के विरुद्ध धोखाधड़ी का अपराध दर्ज कर लिया है। मामला नगर के शिवनंदनपुर का है। उक्ताशय की रिपोर्ट सेवानिवृत्त एसईसीएल कर्मचारी गोपाल राम ने विश्रामपुर थाना में दर्ज कराई है। उसने बताया कि एसईसीएल से सेवानिवृत्ति के बाद वे शिवनंदनपुर स्थित अपनी जमीन में मकान बनाकर रहते थे। इसमें उन्होंने विद्युत मंडल से विद्युत कनेक्शन भी प्राप्त किया था। उसके बाद वह अपने घर में ताला बंद कर शिवपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश जाकर अपने पुत्रों के साथ रह रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्रों के कहने पर बीच में बिश्रामपुर आकर विद्युत कनेक्शन को अस्थायी रूप से कटवा दिया था। उसके बाद जून माह में बिश्रामपुर आने पर उन्हें पता चला कि उनके छोटे भाई वारिस्टर गुप्ता पिता स्वर्गीय रामकृत गुप्ता व उसकी पत्नी रुचि गुप्ता पति वारिस्टर गुप्ता ने फर्जी एवं कूट रचित सहमति पत्र के आधार पर विद्युत मंडल से उनके मकान में विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर लिया है और ताला तोडक़र जबरन मकान में रह रहे हैं। पूछने पर उनके द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए मकान खाली करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने बिश्रामपुर थाना समेत पुलिस अधीक्षक सूरजपुर से न्याय की गुहार भी लगाई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरजपुर के न्यायालय में परिवाद दायर किया था। परिवाद पर न्यायालय के निर्देश पर जांच कर जांच में अपराध की पुष्टि होने पर बिश्रामपुर पुलिस ने आरोपित वारिस्टर गुप्ता एवं उनकी पत्नी रुचि गुप्ता के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।

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