कोरबा । छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक बांकी मोगरा शाखा से 1 लाख रूपए का ऋण लेकर उसे समय पर न लौटाने की वजह से आरोपी को 6 माह कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख प्रतिकर के रूप में परिवादी बैंक को देने का आदेश अदालत में पारित किया है। मामला इस प्रकार है आरोपी संजय दास पिता लक्षण दास निवासी कुदरीपारा सनसाइन स्कूल के पास मेनरोड बांकी मोगरा द्वारा सीसीलिमिट हेतु छ.ग. राज्य ग्रामीण बैंक की बांकी मोगरा शाखा से ऋण प्राप्त किया गया था। जिसे अदा करने के लिए युवक द्वारा परिवादी बैंक को 1 लाख 4 हजार 23 रूपये का चेक प्रदान किया गया। बैंक के द्वारा उक्त चेक को आहरण हेतु शाखा में जमा किया गया तो उसमें पर्याप्त राशि न होना दिखाई गया। जिसकी विधिक सूचना बैंक द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी युवक को दिया गया। इसके पश्चात भी वह रकम चुकाने में असफल रहा । इस सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए न्यायधीश पंकज दीक्षित कटघोरा द्वारा 28 नवंबर 2024 को प्रकल्लन में युवक को दोषी पाते हुए 6 माह का साधरण कारावास एवं रूपए 2 लाख प्रतिकर के रूप में बैंक को अदा करने की सजा सुनाई गई है। परिवादी बैंक की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा की गई।