कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने विद्युत वितरण में निष्पादन संबंधी मानक विनिमय-2020 में किए गए बदलाव पर अब अमल करते हुए एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। अब बिजली मीटर से संबंधित गड़बड़ी की शिकायत समय पर नहीं करने पर उपभोक्ताओं को जेब से भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने बताया कि मीटर संबंधी शिकायत आने पर जैसे मीटर जलने पर शहरों में 24 घंटे और गांव में 72 घंटे में बदलकर नया मीटर लगवाना होगा।