चांपा। हसौद पुलिस की कस्टडी से फरार हुए आरोपी की पतासाजी के लिए पुलिस हवा में हाथ पांव मार रही थी। थाने से आरोपी के फरार होने और पांच दिन बाद भी नहीं पकड़े जाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। इस बीच थाने से फरार हुए आरोपी ने छठ दिन आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में हसौद थाने में पदस्थ दो आरक्षकों को निलंबित करने की कार्रवाई की गई।हसौद पुलिस ने 12 जून की रात अमलीडीह में आरकेएम फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा के संचालक फूलेश्वर चंद्रा पिता दुकालूराम चंद्रा को आबकारी एक्ट के मामले में पकड़ा। इसके बाद देर रात वह पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। एसपी अंकिता शर्मा ने हसौद टीआई विंन्टन साहू को फटकार लगाकर आरोपी की पतासाजी कर तत्काल गरफ्तार करने कड़े शब्दों में निर्देश दिया। एसपी की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 224 के तहत अपराध दर्ज किया गया और हसौद पुलिस कई टीमें बनाकर आरोपी की खोज कर 5 दिनों तक हवा में हाथ पैर मार रही थी लेकिन आरोपी हसौद पुलिस के पहुंच से कोसों दूर था। मामले में तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही थी। एसपी की फटकार के बाद पुलिस टीम फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। मंगलवार 18 जून की सुबह लगभग 9 बजे थाना पहुंचकर आरोपी ने सरेंडर कर दिया। इससे पुलिस ने राहत की सांस ली। एक तरफ आरोपी के सरेंडर को हसौद पुलिस अपनी सफलता बातकर अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरी ओर आरोपी के सरेंडर के बाद से हसौद पुलिस की नाकामी सुर्खियों में है। आरोपी फूलेश्वर चंद्रा पिता दुकालूराम चंद्रा अमलीडीह में आरकेएम फैमिली रेस्टोरेंट एवं ढाबा का संचालक है। 12 जून की रात करीबन 10 बजे हसौद पुलिस ने फूलेश्वर चंद्रा को उसके ढाबा के सामने 34 पाव देसी प्लेन मदिरा शराब के साथ पकड़ा और थाना लाकर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की अधिनियम की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज किया। इसी दौरान आरोपी करीबन 12.16 बजे पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ इसके पूर्व में भी कई शिकायत हसौद थाना में हुई है जिसपर आरोपी के खिलाफ आधा दर्जन से ज्यादा 107-16 के तहत प्रतिबंधात्मक कारवाई किया गया है। पुलिस कस्टडी से फरार आबकारी एक्ट के आरोपी फूलेश्वर चंद्रा ने 18 जून को थाना पहुंचकर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इघर पुलिस कस्टडी से आरोपी के फरार होने के बाद एसपी अंकिता शर्मा ने आरक्षक मनीष मिश्रा और निखिलेश साहू को निरंबित करने की कार्रवाई की है।