चांपा। जिले की पुलिस ने दो किशोरियों को बरामद कर अगली कार्रवाई की। इस सिलसिले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अगवा करने के साथ दोनों किशोरी से अनाचार किया गया।
गत 30/05/24 को सुबह पीडिता के माता पिता दोनो काम करने चले गये थे घर पर नाबालिक पीडिता अकेली थी सुबह के 10 बजे आरोपी राजेश लहरे पीडिता के घर मेहमानी मे आया था दोपहर करीबन 02/30 बजे राजेश लहरे घर मे सुनेपन का फायदा उठाकर पीडिता के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा तब पीडिता चिल्लाने की कोशिश की तो घर का दरवाजा अंदर से बंद कर पीडिता के मुह को चुनरी से दबा दिया। पीडिता छुडाकर भागने लगी तब पकडक़र जबरदस्ती दैहिक शोषण किया। जब पीडिता ने डायल 112 को फोन करने का प्रयास किया तब आरोपी ने उसके मोबाईल को लूट कर भाग गया की लिखित रिपोर्ट पर थाना अकलतरा में अपराध क्रमांक 266/2024 धारा 342,376,394 भादवि 4,6 पाक्सो एक्ट भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण के आरोपी को लगातार पतासाजी किया जा रहा था, जो कि आरोपी घटना कारित कर फरार होने के फिराक मे था मुखबीर की सूचना पर आरोपी को तत्काल घेराबंदी करते हुये बिलासपुर रेल्वे स्टेशन से हिरासत मे लेकर थाना लाया गया आरोपी राजेश लहरे से घटना के संबंध मे पूछताछ किया गया जो आरोपी द्धारा अपना जुर्म स्वीकार किए जाने एंव मामले मे लूट के मोबाईल को बरामद किया गया। आरोपी राजेश लहरे का कृत्य धारा सदर का पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 31.05.2024 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया।
एक अन्य मामले में पुलिस ने असफाक नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बम्हनीडीह पुलिस ने प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 58 धारा 363 के तहत दर्ज किया। एसपी ने बताया कि मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार जायसवाल एवम एसडीओपी चांपा यदुमणि सिदार के उचित मार्गदर्शन में आरोपी को गठित टीम द्वारा पकड़ा गया।
विवेचना के दौरान आरोपी के द्वारा उपयोग किया जा रहा मोबाईल नम्बर के लोकेशन के आधार पर पतातलाश किया जो हैदराबाद में होना एवं दिनांक 29.05.2024 को हैदराबाद से रायपुर की ओर आना पाये जाने से हमराह स्टाप रायपुर रेल्वे स्टेशन में जाकर घेराबंदी कर आरोपी को पकडा गया जिसके कब्जे से अपह़ृता को बरामद कर सूरक्षार्थ थाना लाये अपहृता के परिजन को तलब कर अपहृता का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें आरोपी द्वारा अपहृता को शादी करूंगा बोलकर अपहृता को घर से भगा ले जाना और हैदराबाद ले गया और शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण किया। विवेचना दौरान प्रकरण में धारा 366,376,भादवि. 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी गई है।