वाराणसी, १२ जुलाई [एजेंसी]। कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी एमएलए) उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने अभियोजन पक्ष को एक और अवसर देते हुए सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त प्रकरण में आरोपित मुख्तार अंसारी का बयान दर्ज होने की तिथि नियत है। विशेष न्यायाधीश (एमपी एमएलए) अवनीश गौतम के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल किए जाने की प्रक्रिया का हवाला देते हुए उस पर अग्रिम आदेश होने तक मुकदमा में समय प्रदान करने की याचना की गई। अदालत ने अभियोजन पक्ष को एक और अवसर दिया। जवाहर नगर एक्सटेंशन निवासी कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। इसकी विवेचना चल रही थी इस बीच पांच नवंबर 1997 की शाम में नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा के लैंडलाइन फोन पर धमकी दी गई कि अपहरण कांड में पुलिस अथवा सीबीआई में पैरवी न करें, नहीं तो बम से उसे उड़ा दिया जाएगा। महावीर प्रसाद की तहरीर पर एक दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाना में मुख्तार अंसारी के खिलाफ धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना पूरी कर तीन जुलाई 1998 को मुख्तार अंसारी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र प्रेषित कर दी थी। मुकदमे में महावीर प्रसाद के ड्राइवर केरल निवासी एमवी साजन को अभियोजन पक्ष ने महत्वपूर्ण गवाह बताते हुए उसे अदालत में पेश कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक उसे पेश नहीं किया जा सका है। इसे ही पेश करने के लिए अभियोजन प्रयासरत है।