
पुणे, 10 मई।
महाराष्ट्र के पुणे के एक विशेष अदालत ने नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में अपना फैसला सुनाया है। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई लडऩे वाले नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी वीरेंद्र सिंह तावड़े, संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने सबूतों के अभाव की वजह से इन्हें बरी कर दिया है। वहीं, अदालत ने सचिन अंदुरे और शरद कालस्कर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
20 अगस्त 2013 को पुणे के ओंकारेश्वर ब्रिज पर जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया ।