चंडीगढ़। मशहूर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने व बिना अनुमति के एक सिनेमा हॉल में वीडियो शूट करने के मामले में दर्ज एफआईआर को रद करने का आदेश दिया है।याचिका दाखिल करते हुए भुल्लर ने कहा था कि, उनके खिलाफ यह एफआईआर प्रावधानों के खिलाफ जाकर दर्ज की गई है। पटियाला पुलिस ने इस मामले को दर्ज करते हुए नियमों का उल्लंघन किया है। हाईकोर्ट ने उनकी मांग को सही करार देते हुए कहा कि यह मामला पुलिस की शिकायत पर दर्ज कर लिया गया जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत संबंधित सरकारी अधिकारी की शिकायत पर ही मामला दर्ज किया जा सकता था ।यह एफआईआर तय प्रावधानों का उल्लंघन कर दर्ज की गई है। ऐसे में पटियाला पुलिस द्वारा जुलाई 2020 में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को गलत करार देते हुए हाईकोर्ट ने इसे रद करने का आदेश दिया है।