
हादसे में मौत और चक्काजाम के बाद निर्णय
कोरबा। बालकोनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों के परिचालन के मामले में प्रशासन ने मंत्रणा करने के साथ अब हर दिन 4 घंटे का प्रतिबंध लगाया है। यह अवधि सुबह-शाम के लिए तय हुई है। साथ ही बाकी समय में केवल 30 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे। पिछले दिनों इस इलाके में हुए लगातार दो हादसे में मौत और कई घंटे चक्काजाम के बाद दिक्कतें हुई थी। जिस पर प्रशासन को कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
भारी वाहनों के परिचालन कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी अजीत वसंत ने बालको के परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक भारी वाहन परिचालन के संबंध में आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस मार्ग पर सुबह 7 से 9 और शाम 5 से 7 बजे तक भारी वाहन के आवागमन/ परिचालन में प्रतिबंध होगा। वही इस मार्ग में गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घण्टा निर्धारित की गई है। बालको के परसाभाठा चौक के पास हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त बैठक 14 अप्रैल को आयोजित की गई, जिसमें जिला प्रशासन, बालको प्रबंधन एवं स्थानीय निवासी से परामर्श के पश्चात सर्व सम्मति से निर्णय के आधार पर एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम – 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक सभी प्रकार के भारी वाहनों के आवागमन को समयावधि प्रात: 7 बजे से प्रात: 9 बजे तक एवं शाम 5 बजे से शाम 7 बजे तक आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 217 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से बालको परसाभाठा चौक से बजरंग चौक तक संचालित सभी प्रकार के भारी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 30 कि.मी. प्रतिघंटा निर्धारित किया गया है।
























