प्रताडऩा से परेशान होकर पत्नी ने जिंदगी समाप्त कर ली, पति को किया दंडित

सक्ती । पत्नी को दहेज के लिए प्रताडि़त कर उसे आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले पति को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डा. ममता भोजवानी ने तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।अभियोजन के अनुसार नरेश्वरी का विवाह मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम भठोरा निवासी सोनू खूंटे के साथ वर्ष 2017 में सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुआ था । विवाह के कुछ दिन बाद से ही सोनू दहेज में बाइक व नकद रकम के नाम से उसके साथ मारपीट करता था । मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। इसके संबंध में सामाजिक बैठक होने पर पुन: उसे अपने साथ ले गया और फिर घर में दहेज के नाम से मारपीट कर उसे प्रताडि़त करने लगा । जिससे तंग आ कर उसकी पत्नी नरेश्वरी ने 11 जून 2021 को जहर पीकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया। आरोपित पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मामले की सुनवाई कर द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डा. ममता भेजवानी ने सोनू खूंटे को अपनी पत्नी की आत्म हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के अपराध धारा 304 बी को बदलकर धारा 498 ए के लिए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक ऋषिकेश चौबे ने पैरवी की।

RO No. 13467/11