ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले में हापोली टाउनशिप के शैक्षणिक संस्थानों और उसके आसपास अचानक छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। यह छापेमारी ष्टह्रञ्जक्क्र अधिनियम 2003 की धारा 6 (बी) के तहत सिगरेट और अन्य प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री की निगरानी के लिए नियमित जांच का हिस्सा थी, जो एक शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के भीतर किसी भी तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। यह अधिनियम की धारा 24 के तहत एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 200 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। कुल मिलाकर 24 दुकानें अधिनियम का उल्लंघन करती पाई गईं और उनसे 4800 रुपये का जुर्माना वसूला गया।