बलरामपुर। ग्राम भनौरा स्थित गोचर की करीब 143.23 एकड़ भूमि को भू माफियाओं के द्वारा अलग-अलग व्यक्तियों के नाम से फर्जी सेटलमेंट लगाकर बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति लिए बगैर कई लोगों को विक्रय करने के मामले में सरगुजा कमिश्नर ने बलरामपुर कलेक्टर को जांच करा सात दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा है। इस मामले की शिकायत आरटीआइ कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता डीके सोनी ने सरगुजा संभागायुक्त से की थी। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराकर उक्त भूमि को शासन के पक्ष में दर्ज कराने एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की थी। अधिवक्ता सोनी द्वारा 12 जून को की गई शिकायत में उल्लेख किया गया था कि बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि जिसका पुराना खसरा नंबर 93 रकबा 143.23 एकड़ भूमि है जो वहां के ग्रामीणों के पूर्वजों के नाम पर थी। वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किए दूसरे लोगों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर कई व्यक्तियों को अलग-अलग विक्रय किया गया। गोचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाते हुए दर्जन भर लोगों के खिलाफ द्वेषपूर्ण जांच कार्रवाई की जा रही है जबकि 143 एकड़ में काबिज सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की शिकायत अधिक्ता डीके सोनी के द्वारा की गई है। उपरोक्त गोचर भूमि में कई प्रभावशाली व्यक्तियों का घर बना हुआ है। इनमें कर्मचारी ठेकेदार, नेता, अधिकारी शामिल हैं। इस मामले में कमिश्नर सरगुजा द्वारा डीके सोनी की शिकायत पर उपायुक्त सरगुजा संभाग द्वारा कलेक्टर बलरामपुर को पत्र लिखते हुए उल्लेखित तथ्यों की जांच कराकर जांच प्रतिवेदन सात दिनों के भीतर कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेशित किया गया है।