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सक्ती। बहन की हत्या करने वाले भाई को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश डा. ममता भोजवानी ने आजीवन कारावास की सजा और दस हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है।अभियोजन के अनुसार सक्ती थाना क्षेत्र के सोंठी निवासी किरण केंवट ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 दिसंबर 2020 की शाम 4 बजे वह अपने पड़ोसी के घर जा रही थी उसी समय उसकी ननंद कांता केवट साइकिल को पटक रही थी। जिसे मना करने पर वह उसे डांटने लगी। तब वह पड़ोसी के घर बैठने चली गई। लगभग 15 मिनट बाद वह और उसका देवर रमेश केंवट दोनों एक साथ घर वापस आए। उसी समय उसका पति मनीष केंवट अपनी बहन कांता के कमरे के दरवाजे को बंद करते हुए निकल रहा था और अपने भाई रमेश को बोला कि उसने अपनी बहन कांता के गले को दबाकर मार दिया है। उसे डाक्टर के पास ले जाओ। उसके बाद दोनों जाकर कांता को देखे तो वह बेहोश पड़ी हुई थी। मुंह से खून निकल रहा था। तब उसका देवर रमेश गांव के फलेश साहू को बुलाकर कांता को बाइक से सक्ती अस्पताल लेकर गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोरबा रेफर किया गया। उपचार के दौरान 14 दिसंबर 2020 को कांता की मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने धारा 302 के तहत मनीष केंवट के खिलाफ अपराध दर्ज किया।