सक्ती । नगर पालिका सक्ती में निविदा आबंटन में अनियमितता का आरोप लगाते हुए ठेकेदार ने कलेक्टर से शिकायत कर दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की मांग की है।अपनी शिकायत में सूरज भान इंजीनियरिंग के अमि त अग्रवाल ने बताया है कि निविदा क्रमांक 138303 बुधवारी बाजार से गुरूनानक काम्पलेक्स तक सड़क निर्माण कार्य जिसकी लागत 303.11 लाख रूपये है। निविदा में 9 निविदाकारों के द्वारा भाग लिया गया था। यह टेंडर अधिकारियों एवं ठेकेदार की मिलीभगत से एक ठेकेदार की लगभग 10 प्रतिशत अधिक में निविदा स्वीकृत की गई है। अन्य सभी निविदाकारों को बिना उचित कारण के अपात्र कर दिया गया है। उनका आरोप है कि पूर्व में भी अपने चेहेते ठेकेदार को यही निविदा दिलाने की कोशिश की गई थी परंतु शिकायत होने पर निविदा को निरस्त कर पुन: निविदा मंगाया था । शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस निविदा में ठेकेदार ने अधिकारियों को लगभग 40 लाख रूपये घुस दिया है। वर्तमान में चल रहे सभी रोड निर्माण कार्य लगभग 10 से 20 प्रतिशत कम में निविदा प्राप्त किया गया है। इस प्रकार इस टेंडर घोटाले में 10 प्रतिशत अधिक में टेंडर देकर शासन को लगभग 1 करोड़ रूपए से अधिक का नुकसान पहुंचा गया है। ठेकेदार ने इस मामले की जांच कर दोषी अधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। साथ ही निविदा में भाग लेने वाले समस्त निविदाकारों का निविदा फार्मखोलकर न्यूनतम दर वाले निविदाकार को टेंडर देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि शासन के निर्धारित नियमों के विरूध्द बिना किसी सूचना के निविदाकारो को अपात्र किया गया है । जबकि निविदा संबंधी छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट आदेश है कि निविदाकार को उसकी जमा की गयी दस्तावेजों में कमी पाये जाने पर पत्राचार कर अपना पक्ष रखने के लिए 3 दिन का समय दिया जाता है। उस अवधि पर निविदाकार अगर अपना पक्ष नहीं रखता है और उनकी निविदा सही नहीं है तो निविदाकार को अपात्र किया जाता है। जबकि इस प्रकरण में अधिकारियों के द्वारा शासन के समस्त नियमोंकी अनदेखी करते हुए बाकी का निविदा निरस्त कर दिया गया है। उन्होंने इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।