जांजगीर चंपा। खाद्य एवं औषधि विभाग ने सालभर पहले कुलीपोटा स्थित सनसाइन पानी प्लांट का सैंपल लिया गया था। जिसका रिपोर्ट 6 माह बाद आया। रिपोर्ट मिस ब्रांड आया है। पानी बॉटल में बैच नंबर का उल्लेख ही नहीं था। साथ ही पानी बनने का डेट भी स्पष्ट नहीं था। ऐसे में एफएसओ द्वारा इसको एडीएम कोर्ट में लगाया गया है। जहां से कार्रवाई की जाएगी।
बड़े शहरों की तर्ज पर शहर में कुछ वर्षों से ठंडे पानी का धंधा भी जिले में जोर पकडऩे लगा है। भीषण गर्मी में इसकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है। इस दौरान कई जगहों पर अवैध रूप से ठंडा पानी बेचने का कारोबार होने लगा है। शहर में धड़ल्ले से आरओ के नाम पर सामान्य ठंडा पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। हद तो तब हो गई कई पानी प्लांट आरओ के नाम पर बिना बैच नंबर व निर्माण तिथि स्पष्ट उल्लेख किए बगैर ही धड़ल्ले से पानी बेच रहा है। इसका खुलासा खाद्य एवं औषधि विभाग के सैंपल में हुआ। शहर से लगे कुलीपोटा स्थित सनसाइन पानी प्लांट है। जहां से पानी पाऊच, बॉटल बेचा जाता है। यहां खाद्य एवं औषधि विभाग द्वारा सालभर पहले सैंपल लिया गया था। रिपोर्ट को जांच के लिए रायपुर स्थित लैब भेजा गया था। जहां का रिपोर्ट 6 माह बाद आया। रिपोर्ट आने के बाद एफएसओ द्वारा लिखा-पढ़ी की कार्रवाई की गई। रिपोर्ट में मिस ब्रांड आया है। मिस ब्रांड मलतब बिना बैच नंबर का पानी बॉटल को बेचा जा रहा था। साथ ही पानी बॉटल में स्पष्ट रूप से निर्माण तिथि का भी उल्लेख नहीं था। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस केस को एडीएम कोर्ट में लगाया गया है। जहां से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।