बीमा कंपनी वाहन मालिक को देगी चार लाख 40 हजार

जांजगीर। चांपा । बीमा अवधि में वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत खर्च देने से इंकार कर दिया। प्रार्थी के परिवाद पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने वाहन मालिक को चार लाख 25 हजार 368 रुपये तथा वाद व्यय व मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि 15 हजार रुपये अलग से देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया है। उपभोक्त संजय बुधिया पिता श्याम बुधिया ने एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इनोवा क्रेस्टा जेएच 05 सीटी 5454 का 21 जून 23 से 20 जून 24 तक के एडआन पालिसी बीमा कराया था। बीमा अवधि में वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा कंपनी ने मरम्मत में खर्च की गई राशि इस आधार पर देने से इंकार किया कि वाहन बीमा अवधि में नहीं अपितु बीमा अवधि पूर्व दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जिसकी क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं है। तब उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन कर पाया कि वाहन बीमा अवधि में ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। बीमा एडआन फस्र्ट पार्टी था। बीमा कंपनी ने क्लेम से इंकारकर सेवा में कमी की है। अत: बीमा कंपनी उपभोक्ता को दावा की राशि चार लाख 25 हजार 368 रुपये, मानसिक संताप के लिए 10 हजार रुपये तथा वाद व्यय का पांच हजार रुपये आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है। नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश तिथि से भुगतान तक आदेशित राशि पर छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

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