नई दिल्ली । बालासोर ट्रेन हादसे में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेलवे के तीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को गैर-इरादतन हत्या और सबूत नष्ट करने की धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अफसरों में रेलवे के वरिष्ठ अनुभाग अभियंता (एसएसई) अरुण कुमार मोहंता, अनुभाग अभियंता मो. आमिर खान और तकनीशियन पप्पू कुमार हैं। सीबीआई ने इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 304 और 201 के तहत केस दर्ज किया है।सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार अफसरों ने सबूत नष्ट करने के प्रयास किए थे। गैर-इरादतन हत्या की धारा में आरोप सिद्ध होने पर आजीवन कारावास और जुर्माने से लेकर कठोर कारावास तक की सजा सुनाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि छह जून को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा मामला अपने हाथ में लेने के बाद से तीनों से कई बार पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसी अब गिरफ्तार लोगों को उनकी पुलिस हिरासत की मांग के लिए शनिवार को एक विशेष मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी जिसके बाद उनसे हिरासत में पूछताछ शुरू होगी। सीबीआई को 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र भी दाखिल करना होगा अन्यथा गिरफ्तार कर्मी डिफॉल्ट जमानत के पात्र बन जाएंगे।