इस्लामाबाद 6 दिसम्बर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सत्ता और सेना से टकराव मोल लेना महंगा साबित होता जा रहा है। रावपिंडी स्थित अदियाला जेल में आतंकवादी कोर्ट (एटीसी) न्यायाधीश अमजद अली शाह की अदालत ने इसी जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान और अलावा पूर्व गृह मंत्री शेख राशिद, पूर्व प्रांतीय कानून मंत्री राजा बहारत और विपक्ष के वर्तमान नेता उमर अयूब समेत पीटीआई के कुछ अन्य नेताओं के विरुद्ध जनरल मुख्यालय (जीएचक्यू) पर हमला मामले में अभियोग निर्धारित कर दिया। अपने विरुद्ध आरोप सुनाए जाने के बाद इमरान ने स्वयं को निर्दोष बताया। उधर इस्लामाबाद की एक अदालत ने गुरुवार को इमरान की पत्नी बुशरा बीबी के विरुद्ध नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की अनुमति दी है। विचाराधीन तोशाखाना मामले में नौ महीने जेल में रहने के बाद अक्टूबर में बुशरा रिहा हुई हैं।