
जांजगीर चांपा। सिर पर टंगिया से वार कर हत्या करने वाले आरोपियों को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी भीम प्रसाद देवांगन ने थाने में आकर सूचना दी कि राजेश देवांगन को किसी ने धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट, पर थाना बलौदा में धारा 302 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी रथराम कुर्रे व रेशमा खूंटे से पूछताछ की गई। इस दौरान रेशमा ने बताया कि उसका मृतक राजेश देवांगन के साथ अवैध संबंध था। राजेश उसे कुछ दिनों से बार-बार मिलने बुलाता था। मना करने पर अपने और उसके अवैध संबंध के बारे में रेशमा के परिजनों को बता देने की धमकी देता था। जिससे परेशान होकर रेशमा ने अपने रिश्तेदार रथराम कुर्रे के साथ मिलकर राजेश को मारने का प्लान बनाया। जिसके अनुसार 15 फरवरी 2022 को पगडंडी रास्ता भिलाई में बुलाकर अपने रिश्तेदार रथराम कुर्रे के साथ मिलकर टंगिया से राजेश देवांगन के सिर, चेहरा गला में वारकर हत्या कर दी। फिर दोनों ने मिलकर राजेश की लाश को पैरा से ढककर छिपा देना बताना। विवेचना के दौरान रथराम ने राजेश की हत्या करना व टंगिया को तालाब भिलाई में फेंकना बताया। तालाब से टंगिया को बरामद किया। सबूत के आधार पर रथराम व रेशमा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोजन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश जून ने आरोपी कोरबा जिला के ग्राम कोरबी निवासी रथराम कुर्रे व बलौदा थाना की ग्राम भिलाई निवासी रेशमा खूंटे पति भूपेन्द्र खूंटे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं भरने पर 1 वर्ष का साधारण कारावास का आदेश दिया गया।























