
चंडीगढ़, 0५ फरवरी ।
हरियाणा सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के पास नये जिलों, तहसील और उप तहसील बनाने के संबंध में अब तक 27 प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। नये जिलों के गठन पर अभी कमेटी ने विचार नहीं किया है। इनमें कई प्रस्ताव आधे-अधूरे और नियमों के विपरीत हैं। कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपायुक्तों को गांवों के नाम बदलने, उप तहसील, नई तहसील, उपमंडल व जिले बनवाने के संबंध में लंबित प्रस्तावों की रिपोर्ट जल्दी मंगवाई जाए।
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में नये जिले, तहसील और सब तहसीलों के गठन के संबंध में अभी तक प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।कैबिनेट सब कमेटी ने सिरसा के गांव रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलीकां को कालांवाली तहसील से निकालकर सिरसा तहसील में शामिल करने की सिफारिश की। सोनीपत के गांव ज्वारा को गोहाना से निकालकर जिला पानीपत में जोडऩे की सिफारिश भी की गई है। अंतिम मंजूरी के लिए इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक में सदस्य के रूप में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा भी उपस्थित रहे, जबकि शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा बैठक में शामिल नहीं हो पाए।बैठक में बताया गया कि पहले प्राप्त गत बैठक में अनुशंसा प्रदान किए गए चार प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष भेजा जा चुका है।
बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित अग्रवाल, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव कमलेश भादू शामिल हुए।इसी के साथ मंगलवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है। नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।रबी सीजन 2024-25 में नमी के कारण, हमने ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही नायब सैनी ने मुख्यमंत्री विलेज कॉमन लैंड एक्ट 1961 के संशोधन को मंजूरी है।