नई दिल्ली। Delhi Excise Policy Scam मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। इस मामले में आज जितनी सुनवाई हुई वह केजरीवाल के लिए कई मायनों में राहत देने वाली रही। सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने मामले में ईडी और केजरीवाल के वकील की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। हालांकि इस पर मंगलवार को ही कोई फैसला होगा। इस पर जब ईडी ने कहा कि कोई भी फैसला सुनाए जाने से पहले उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए तो कोर्ट ने कहा कि वह अभी इस पर कोई विचार नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें समय लगेगा। जब केजरीवाल के वकील ने कोर्ट से मंगलवार की बजाय सोमवार को सुनवाई के लिए कहा तो कोर्ट ने कह दिया कि वह अभी किसी तरह के कमेंट नहीं करेंगे, मंगलवार को ही फैसला सुनाएंगे। जस्टिस दीपांकर दत्ता और संजीव खन्ना की बेंच ने ईडी के वकील, एएसजी एसवी राजू से कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ जो याचिका दायर की है उसकी सुनवाई में समय लग सकता है। इसलिए अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर ईडी का पक्ष ले सकती है। एसवी राजू ने इस पर कहा कि वो बेल का विरोध करेंगे। तब पीठ ने कहा, हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, ये नहीं कह रहे कि जमानत दे देंगे। हम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। यह बात कहते हुए अदालत ने इसके लिए एएसजी को तैयार होकर आने के लिए कहा और कहा कि मामले की अगली सुनवाई 7 मई को होगी।