नईदिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता को उनके मेडिकल रिकॉर्ड देखने की अनुमति दी और उन्हें स्वतंत्र रूप से उनकी ओर से मेडिकल बोर्ड या डॉक्टरों से सलाह लेने की भी अनुमति दी। हालांकि कोर्ट में ईडी ने केजरीवाल की इस डिमांड का विरोध किया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने हालांकि केजरीवाल की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों को डॉक्टरों से परामर्श के दौरान सुनीता केजरीवाल को उनकी परिचारिका (अटेंडेंट) बनाने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल को अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया था और दिल्ली जेल नियमों के अनुसार, जेल अधीक्षक द्वारा प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से विचाराधीन कैदी के साथ परिचारिका के रूप में परिवार के सदस्य को अनुमति तभी दी जाती है, जब कैदी अस्पताल में भर्ती हो।