
नई दिल्ली। दिल्ली के कथित आबकारी नीति घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 जून तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अदालत में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई है। ED ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है। सुनवाई के बाद ASG एसवी राजू ने कहा, ‘हमने अदालत से कहा कि हमारे पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि अरविंद केजरीवाल ने PMLA के तहत अपराध किया है।’ हमारे पास सिर्फ अप्रूवल के बयान नहीं है बल्कि गवाहों के बयान भी हैं और डॉक्यूमेंट से जुड़े सबूत भी हैं। इसके अलावा भी काफी मटैरियल है जिसके हिसाब से इनके खिलाफ अपराध बनता है।’ एसवी राजू ने आगे कहा कि गवाह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये घूस की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने बुधवार को अदालत में बताया कि केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की घूस मांगी थी। आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से अपनी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपये घूस की डिमांड की थी।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी ने अदालत में कहा कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से अपनी पार्टी के लिए 100 करोड़ रुपये घूस की डिमांड की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में कहा कि अगर आम आदमी पार्टी इस केस में आरोपी है और अपराध करती है तो पार्टी के इंचार्ज इसके लिए जिम्मेदार हैं।

























