
सूरजपुर। कलेक्टर के दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण करने वालों पर अब सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मौके पर आदतन व्यक्तियों के द्वारा अवैध खनन करने एवं अपराध गंभीर प्रकृति का जाने वालों पर न्यायालय में जुर्म साबित होने पर ऐसे व्यक्तियों को दो साल की सजा के साथ पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अवैध उत्खनन परिवहन में वाहनों को जब्त करते हुए, नियम व शर्तों के उल्लंघन करने व निरंतर उत्खनन जारी रखने और प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् 50 हजार रुपये अतिरिक्त जुर्माना लगेगा। खनिज विभाग प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों की विशेष निगरानी की जा रही है तथा ऐसे क्षेत्रों हेतु समस्त संभाव्य पहुंच मार्गों को यथासंभव प्रभावी रूप से बाधित किए जाए, जिसमें यह उल्लेखित किया जाए कि किसी व्यक्ति द्वारा इस क्षेत्र में अवैध उत्खनन परिवहन किया जाना दण्डनीय अपराध होगा तथा उसके विरूद्ध खनिज नियमों के तहत दो से पांच वर्ष का कारावास की सजा हो सकती है। अवैध उत्खनन परिवहन क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण व रोकथाम हेतु संबंधित ग्राम पंचायतों एवं ग्रामीणों के सहयोग से रेत खदान पहुंच मार्गों पर बांस बल्ली व बोर्ड, फ्लैक्स में सूचना लगाया गया है साथ ही सतत निगरानी की जा रही है। नियमों व शर्तों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।