
इस्लामाबाद 13 अगस्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार को अटक जेल प्रशासन को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और अपने मित्रों और परिवार से मिलने की अनुमति देने को कहा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान को निचली अदालत ने पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में भ्रष्टाचार का दोषी करार देते हुए तीन वर्ष जेल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने 70 वर्षीय नेता को अदिआला जेल में रखने का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें पंजाब प्रांत की अटक जेल ले जाया गया। कोर्ट के आदेश पर इस्लामाबाद पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना था, लेकिन लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इमरान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अटक से रावलपिंडी की अदिआला जेल में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है। पिछली सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा था कि वह उपयुक्त आदेश देंगे। कोर्ट ने शनिवार को जारी लिखित आदेश में प्रतिवादी से इमरान को अदिआला की जगह अटक जेल में रखने का कारण बताने को कहा।इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की एक डायरी से उजागर हुआ है कि वह पति के राजनीतिक और निजी मामलों को प्रभावित करती थीं। अटक जेल में गुरुवार को पहली बार इमरान से बुशरा की मुलाकात के बाद यह डायरी सामने आई है। पंजाब पुलिस ने नौ मई को हुई हिंसा में संलिप्त रहे पीटीआइ कार्यकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दावा किया है कि हिंसा से जुड़े मामलों में वांछित कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी की जा रही है। इमरान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआइ कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर उपद्रव किया था।