जांजगीर-चांपा। नई कार खरीदते समय वाहन के दरवाजे में लगे डेंट को सुधार कर देने की बात कहकर मुकर जाने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जांजगीर ने सब डीलर को 45 दिनों के भीतर नि: शुल्क में दोनों दरवाजे को बदलकर देने का फैसला सुनाया है।
स्टेशन रोड नैला, निवासी खुशबू अग्रवाल पति गौरव अग्रवाल 22 दिसंबर 2023 को एम. स्क्वेयर मोटर्स अकलतरा से नई मारुति बलेनो डेल्टा ग्रे रंग सीजी 11 बीजे-8833 खरीदने गए थे। कार लेते समय ड्राइवर साइड के दोनों दरवाजे में डेंट लगा हुआ था, इस पर उन्होंने कार लेने से इंकार किया। इस पर सब डीलर अकलतरा के द्वारा बाद में ठीक करने का आश्वासन दिया जिस पर कार की डिलीवरी ले ली। परंतु कई बार शिकायत करने के बाद भी कार के डेंट को ठीक नहीं किया गया। वाहन मालिक ने इसकी शिकायत डीलर एम. स्क्वेयर मोटर्स (नेक्सा) रायगढ़ में भी लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब परेशान होकर ने डीलर एम. स्क्वेयर मोटर्स (नेक्सा) रायगढ़ व सब डीलर एम. स्क्वेयर मोटर्स अकलतरा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग जांजगीर में शिकायत प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता आयोग के जांजगीर के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू, सदस्य विशाल तिवारी, सदस्य महिमा सिंह ने दोनों पक्षों के द्वारा पेश शपथ पत्र, दस्तावेजों का अवलोकन किया जिसमें पाया कि कार में डेंट कार लेने के पूर्व से था।
शिकायतकर्ता ने कार लेने मना किया था और ठीक करने के आश्वासन पर ही कार की डिलीवरी ली थी। लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी सेवा में कमी की गई। इस पर आयोग ने 45 दिनों के भीतर कार के ड्राइवर साइड के दोनों दरवाजे को नि: शुल्क बदलकर देने और मासिक क्षतिपूर्ति के रूप में 5000 व वाद व्यय का 2,000 आदेश दिनांक से 45 दिनों की भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
वहीं नियत अवधि में आदेशित राशि नहीं देने पर आदेश दिनांक से भुगतान दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज अदा करने का फैसला सुनाया है।