कोरबा। कोरबा एसडीएम की कार्रवाई को कमिश्नर कोर्ट से झटका लगा है। विकासखंड कोरबा की रजगामार पंचायत के सरपंच को बर्खास्त करने संबंधी आदेश को चुनौती दी गई थी। जिस पर स्टे दे दिया गया। कहा गया कि कार्रवाई अनुचित तरीके से की गई।
हाल में ही एक मामले को लेकर कमिश्नर कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई की। रमुला राठिया सरपंच के द्वारा धारा 40 और 92 के अंतर्गत अपने विरूद्ध की गई एसडीएम की कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। साफ तौर पर कहा गया कि इस बारे में न तो प्रकरण बना और न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया। ऐसे में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर देने की जरूरत नहीं समझी गई। जबकि सरपंच 15 दिन का समय मांगा था। इसके पहले ही कार्रवाई करते हुए उसके विरूद्ध बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया गया। कमिश्नर कोर्ट में लगाए गए आवेदन में कहा गया कि प्रशासन के अधिकारी की ओर से पूरे मामले में दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई और एकतरफा आदेश जारी किया गया।
सरपंच की ओर से लगाए गए आवेदन को लेकर कमिश्नर कोर्ट ने आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-202501990200003/31-89(23)/2024-25 आवेदिका श्रीमती रमुला राठिया सरपंच ग्राम पंचायत रजगामार बनाम छ.ग. शासन में पारित आदेश दिनांक 09/01/2025 के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी (रा0) कोरबा द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 06/12/2024 के क्रियान्वयन एवं धारा 92 एवं 40 के अंतर्गत संधारित प्रकरण में किये जा रहे कार्यवाही पर आगामी 15 दिवस तक के लिए स्थगन दिया जाता है।