
बिलासपुर। जन्माष्टमी पर डीजे का शोर इस बार लोगों को परेशान नहीं करेगा। हाई कोर्ट के निर्देश का पालन करने एसडीएम व एएसपी शहर ने डीजे संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें डीजे संघ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वह डीजे व धुमाल अत्यधिक तेज आवाज में नहीं बजाऐंगे। डीजे की कर्कश आवाज से बुजुर्ग, बच्चों, बीमार लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए हाई कोर्ट ने डीजे व धुमाल को अत्यधिक तेज आवाज में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगामी त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने हाई कोर्ट का निर्देश का पालन कराने शुक्रवार को डीजे संघ के पदाधिकारियों की बैठक ली। कलेक्टोरेट के मंथन सभागार में आयोजित बैठक में एसडीएम पीयूष तिवारी व एएसपी शहर उमेश कश्यप ने डीजे संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्व की भांति ही डीजे व धुमाल पर प्रतिबंध रहेगा। डीजे का आर्डर लेने वाले दुकानदारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यायालय द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए शासन द्वारा निर्धारित डिसेबल (आवाज की गति) में होना चाहिए। ज्यादा तेज आवाज में डीजे या धुमाल बजता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।