
कुरूक्षेत्र, २२ दिसम्बर । जिलाधीश एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव-2023 में शिरकत करेंगे। वीवीआईपी के आगमन पर सुरक्षा की दृष्टिगत हेलीपेड कार्यक्रम स्थल, सड़क मार्ग व आसपास के क्षेत्र में धारा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध किया जाना जरूरी है। जिलाधीश शांतनु शर्मा ने जारी आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत सुरक्षा की दृष्टि से कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने के लिए 22 दिसंबर को वीआईपी मार्ग व उसके आसपास 100 मीटर के दायरा तक सड़क के दोनों तरफ कोई भी वाहन खड़ा ना हो। वीआईपी मार्ग के 100 मीटर की परिधि के क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, लाठी-डंडे, तलवार, गंडासी, आग्नेय शस्त्र व अन्य किसी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने, खुला पेट्रोल, डीजल की बोतल, कैन पर पूर्ण प्रतिबंध, हेलीपेड स्थल, वीआईपी मार्ग के कार्यक्रम स्थल तथा आसपास ड्रोन- ग्लाइडर उड़ाने, कार्यक्रम स्थल के 500 मीटर के दायरे और मार्गों के दोनों तरफ किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन करने पर पूर्णतप्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।