नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लां¨ड्रग के आरोपी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी और हमारे पास केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इस बावत ईडी ने केजरीवाल पर रिश्वत लेने के आरोप लगाने वाले गवाहों के बयानों का कोर्ट में हवाला दिया।हालांकि कोर्ट ने सिर्फ केजरीवाल पर आरोप लगाने वाले बयानों को संज्ञान में लेने और जिन बयानों में उन पर आरोप नहीं लगाए गए हैं उन्हें छोड़ दिये जाने पर ईडी को सवालों में घेरा। कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत केजरीवाल को दोषी मानने के कारण और विश्वास के आधार और सामग्री में दोनों तरह के बयानों पर विचार किया था। पूरी सामग्री पर विचार किया गया या नहीं।ईडी की ओर से गुरुवार को कोर्ट में मामले की जांच से जुड़ी फाइलें और केस डायरी भी पेश की गई। ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया कि जल्दी ही केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जाएगा। इस पर काम चल रहा है। ईडी ने गुरुवार को केजरीवाल की याचिका की सुनवाई योग्यता पर भी सवाल उठाया और कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य ही नहीं है। साथ में यह भी कहा कि जिस तरह कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है वो मिनी ट्रायल जैसा है। ऐसा नहीं किया जा सकता।