
जांजगीर-चांपा। जेएमएफसी कोर्ट मालखरौदा सक्ती अविभाजित जिला जांजगीर चांपा ने लैगिक अपराध के मामले में दुष्कर्मी वृद्ध को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा आरोप सिद्ध होने पर सुनायी है। इसके अलावा उसे 2000 रूपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायलयीन सूत्रों के अनुसार घटना दिनांक 12.6.23 को वर्तमान सक्ती जिले के मालखरौदा थाना अंतर्गत राजा पारा सिंघरा निवासी 20 वर्षीय युवक सिर दर्द की दवा लेने के लिए गांव के राजकमल सतनामी के मेडिकल स्टोर गया था। वहां से लौटते वक्त नहर पुल के पास गांव के ही धूमदा बंजारे उम्र 68 पिता बाबूलाल वार्ड क्रमांक 15 राजापारा सिंघरा ने उसे रोककर जबरिया उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी युवक ने अपने परिजनों के अलावा गांव के सरपंच दुलार प्रसाद चंद्रा, तीज राम खुंटे आदि को दिया। इस घटना की रिपोर्ट माल खरौदा थाने में दर्ज कराये जाने पर माल खरौदा पुलिस ने अपराध क्रमांक 166/23 धारा 377 का मामला दर्ज किया था। एएसआई संतोष तिवारी ने सुक्ष्मता से साक्षीगणों का बयान पंजीबद्ध कर प्रकरण का अंतिम प्रतिवेदन मय चालान सहित 24.7.23 को मालखरौदा जेएमएफसी न्यायालय में विचारण के लिए पेश किया। जिसमें आरक्षक सुरेन्द्र सिदार, बालाराम, डमरूधर गबेल तथा प्रार्थी का परीक्षण करने वाले डॉ. केके सिदार के बयान को साक्ष्य के रूप में पेश किया था। इस मामले में मालखरौदा टीआई राजेश चंद्रवंशी ने अपने मातहतों को विवेचना के दौरान अच्छे से सुपरवीजन करते हुए प्रकरण की कार्रवाई पूरी कराया था। इस प्रकरण में विगत 10 जनवरी को जेएमएपसी मालखरौदा रजत कुमार निराला ने आरोप सिद्ध होने पर वृद्ध को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी। मामले में प्रार्थी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने तथा आरोपी की ओर से अधिवक्ता रूकमणी चंद्रा ने पैरवी किया था।





















