जांजगीर । बीमा कराने के बाद एक व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। व्यक्ति की मौत के बाद उनकी पत्नी ने अपने पति के बीमा की राशि के लिए क्लेम किया तो बीमा कंपनी रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस ने यह कहकर क्लेम देने से इनकार किया था कि बीमा के समय संबंधित व्यक्ति ने अपनी बीमारी को छ़ुपाया गया था। उनकी पत्नी ने जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया। सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा की राशि 6 लाख 84 हजार 184 रुपए, मानसिक प्रताडऩा के लिए 15 हजार और वाद व्यय 2 हजार रुपए देने का आदेश पारित किया है। जिला उपभोक्ता आयोग से मिली जानकारी के अनुसार शकुंतला सोनी ने शिकायत की थी कि उनके पति राजेंद्र सोनी ने रिलायंस निप्पन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से मनी बैक पॉलिसी ली थी। पॉलिसी के चालू रहने के दौरान ही उसके पति की मौत हो गई। तब बीमा कंपनी ने डेथ क्लेम देने से इसलिए इनकार कर दिया था कि उसके पति ने बीमारी को छुपा कर बीमा कराया था, जिस समय बीमा कराया उस समय उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी। कंपनी द्वारा क्लेम नहीं देने पर जिला उपभोक्ता आयोग में मामला दायर किया गया।