
सूरजपुर। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली के निर्देशानुसार विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2025 के संदर्भ में विस्तृत कार्यक्रम जारी किये गये है। भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक मतदान केन्द्रों में नियुक्त बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर-घर सर्वे कर मतदाताओं का सत्यापन का कार्य किया जा रहा है। घर-घर सत्यापन के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाताओं के घर में जाकर सत्यापन करेंगे कि मतदाताओं का नाम, पिता/पति का नाम, फोटोग्राफी इत्यादि सभी प्रकार की प्रविष्टियों की जाँच करेंगें। इसके अतिरिक्त सत्यापन के दौरान संबंधित मतदाताओं के घर में 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने हेतु, मृत एवं स्थानांतरित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से विलोपित करने एवं मतदाता सूची में सुधार करने की कार्यवाही करेंगें। 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही किया जाना है। जिसके तहत् नये मतदान केन्द्र बनाने, भवन परिर्वतन, स्थल परिर्वतन, नाम परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना है, मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तरण के संबंध में प्रस्ताव दिनांक 15 सितम्बर, 2024 तक जिला निर्वाचन कार्यालय में संबंधित विधानसभा के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। 29 अक्टूबर, 2024 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन उपरांत 29 अक्टूबर, 2024 से 27 नवंबर, 2024 तक जिले के सभी मतदान केंद्रों में दावा/आपत्ति प्राप्त किये जायेगें।