
बिलासपुर । छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन के निजी स्कूलों में पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा कराने के आदेश को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूल संचालकों, पालकों और विद्यार्थियों को राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि अनुदान प्राप्त अशासकीय और अन्य निजी स्कूलों में इस तरह की केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली लागू नहीं होगी। यानी अब ये स्कूल अपने होम एग्जाम ही लेंगे।

























