
रायपुर। शराब घोटाला से जुड़े नकली होलोग्राम मामले में ईडी की ओर से उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्व नगर जिले के कासना पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में ईसीआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ईडी के ही आवेदन पर राज्य की एसीबी-ईओडब्लू शाखा भी शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। वहीं मेरठ कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की ओर से पेश आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ वापस भेजने की सशर्त अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस आगस्टिन जार्ज मसीह ने याचिका की सुनवाई की। होलोग्राम निर्माता विधु गुप्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोरा ने तर्क पेश किए। विधु गुप्ता की ओर से दायर याचिका हाईकोर्ट इलाहाबाद से आए फैसले के खिलाफ प्रस्तुत थी। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से यह आग्रह किया गया कि हाईकोर्ट में दायर याचिका थाना कासना में दर्ज एफआईआर को रद करने की मांग करती है। हाईकोर्ट ने इस मूल विषय पर कोई राहत या निर्देश नहीं दिया और याचिका तब खारिज कर दी थी, इसके बाद यूपी एसटीएफ ने याचिकाकर्ता विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया था।