नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट मामले में 29 जुलाई को फिर सुनवाई करेगा। मनीष सिसोदिया पिछले 16 महीने से जेल में हैं। सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद नौ मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। वह तभी से जेल में हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान ये आदेश दिये। मनीष सिसोदिया की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक जैन पेश हुए थे। मनीष सिसोदिया ने जमानत की मांग करते हुए कहा है कि जज साहब मैं 16 महीने से जेल में हैं और केस में कोई प्रगति नहीं हुई है, केस उसी चरण में है जहां अक्टूबर 2023 में था। कोर्ट ने केस में प्रगति न होने पर दोबारा कोर्ट आने की छूट दी थी।