जमीन के बदले नौकरी घोटाला में ट्रायल कोर्ट के फैसले को लालू यादव ने दी चुनौती

नईदिल्ली 12 मार्च ।
रेलवे में जमीन के बदले नौकरी से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) से जवाब मांगा है। मामले पर संक्षिप्त सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। साथ ही लालू के करीबी सहयोगी भोला यादव की याचिका पर भी सुनवाई होगी। इस याचिका में कुछ आरोपितों को माफ करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और उन्हें सरकारी गवाह बनने की इजाजत दी गई थी। सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं बनता क्योंकि रेल मंत्री के तौर पर भर्ती से उनका कोई लेना-देना नहीं था।

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