
भागलपुर, १५ मई ।
परिवहन व्यवसायी संजीव कुमार की जान लेने के लिए ट्रक चालक मुहम्मद अफजल ने पांच नवंबर 2022 को उन पर चाकू से 14 वार किये थे। इस अपराध के लिए न्यायालय ने उसे मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अब अफजल को उम्र भर जेल की सजा काटनी होगी।जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी ट्रक चालक मुहम्मद अफजल को एडीजे- 14 विवेक कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा के अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी देने का आदेश दिया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की सूरत में उसे पांच साल की अतिरिक्त कठोर सजा काटनी होगी। सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार यादव ने बहस में भाग लिया।पांच नवंबर 2022 को परिवहन व्यवसायी संजीव कुमार पर बकाया पैसे का तकादा करने पर चाकू से हमला कर ट्रक चालक मुहम्मद अफजल ने जान लेने की कोशिश की थी। तब चौकीदार ने जख्मी व्यवसायी की जान बचाई थी। हमले के दौरान अफजल ने एक के बाद एक चाकू के प्रहार से 14 जख्म किये थे। गंभीर रूप से जख्मी व्यवसायी को जवाहर लाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
वहां उपचार के दौरान चिकित्सकों ने उसकी जान बचाने में कामयाबी पाई थी।घटना की बाबत जख्मी कारोबारी के फर्द बयान पर बरारी कैंप थाने में जानलेवा हमले के आरोपित अफजल के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था। दर्ज केस में कारोबारी ने जानकारी दी थी कि दुर्गापूजा और काली पूजा के दौरान उनके ट्रक की कमाई उसने अपने पास ही रख ली थी। उसका तकादा करने पर उसने राशि लौटाने से इन्कार कर दिया था। इस पर जब कारोबारी ने उसके विरुद्ध रुपये गबन का केस करने की बात कही, तो उसने कहा कि जब केस ही कर दोगे तो तुम्हारी जान लेकर ही केस लड़ेंगे। इतना बोल चाकू से एक के बाद एक कई वार किये थे। तब घटना के विरोध में काफी प्रदर्शन हुआ था।
जानलेवा हमले के आरोपित की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पर दबाव बनाने के लिए कारोबारियों का शिष्टमंडल तत्कालीन रेंज डीआइजी और एसएसपी से मिलकर ज्ञापन सौंपा था। मामले में न्यायालय में जब ट्रायल शुरू हुआ तो अभियोजन पक्ष की तरफ से दस लोगों की गवाही कराई गई।

























