
नईदिल्ली, 14 अगस्त।
 सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी की तर्ज पर मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि स्थित ईदगाह परिसर में भी सर्वे कराने की मांग खारिज कर दी। इस संबंधी याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट ने यह याचिका दायर की थी।श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से आशुतोष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका  दायर की थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि मथुरा स्थिति इस निर्माण को मस्जिद नहीं माना जा सकता। साथ ही 1968 में हुए समझौते को दिखावा और धोखाधड़ी बताया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। वहीं, वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में एएसआई का सर्वे सोमवार को भी जारी है। आज सर्वे का 11वां दिन है। हाई कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है, जिसकी रिपोर्ट जल्द पेश की जाना है। मुस्लिम पक्ष सर्वे का विरोध कर रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत नहीं मिली।
 
		

