भोपाल। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत वे शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे, जो ट्यूशन पढ़ाने हैं और 10 वर्ष से कम अध्यापन अनुभव रखते हैं। वहीं, सेवानिवृत्त शिक्षक, संविदा शिक्षक, शिक्षामित्र, शैक्षिक अधिकारी, निरीक्षक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत शिक्षक भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। प्रदेश के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने मापदंड तय किए हैं। मापदंडों के अनुसार, मप्र बोर्ड से संबंधित स्कूलों के शिक्षक इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जिला स्तरीय समिति से चयन के बाद राज्य स्तरीय समिति शिक्षकों का चयन करेगी।