
जांजगीर – चांपा । देर रात्रि तक निर्धारित सीमा से अधिक आवाज में डीजे साउंड बजाने वाले संचालकों के विरूद्ध चांपा पुलिस ने कार्रवाई की है। कोलाहल अधिनियम के तहत साउंड सिस्टम और वाहन को जब्त किया है।पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम सिवनी में दशहरा पर्व के अवसर पर रात्रि में बहुत ही तेज अवाज में डीजे बजाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। रानी पारा सिवनी दशहरा मैदान में डीजे साउण्ड अत्यधिक आवाज में बज रहा था । पूछताछ करने पर डीजे संचालक ग्राम जर्वे थाना नगरदा निवासी राजेश कुमार साहू का होना पाया गया। तेज आवाज में डीजे साउण्ड बजाए जाने पर डीजे साउण्ड सिस्टम एवं उपयोग किए गए टाटा पिकप वाहन सीजी 04 जेडी 9568 को जब्त किया गया। इसी प्रकार ग्राम सिवनी के अमहापारा में ही देर रात्रि में अत्यधिक आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ की जिस पर डीेजे ग्राम खोखरा निवासी संचालक जगजीवन सूर्यवंशी का होना पाया गया । संचालक के द्वारा पीकप वाहन में बड़े बड़े डीजे साउण्ड बाक्स को रखा गया था जो वाहन से बाहर निकला हुआ था। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने पर मोटर ह्वीकल नियमों के विपरीत होना पाया गया । पुलिस ने दोनों ही मामलों में धारा 4, 5, 15 कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए डीजे साउण्ड सिस्टम व बाक्स एवं पिकप वाहन को जब्त किया। थाना प्रभारी मनीष सिंह परिहार ने बताया कि डीजे में ध्वनि नापने यंत्र नही लगा हुआ था जो प्रत्येक डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य है, जिसकी समझाइश भी बैठक में दी जा चुकी है। इन कारणों से उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार डीजे को जब्त किया गया और कोलाहल अधिनियम, मोटर ह्वीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।





















