नईदिल्ली, 0२ सितम्बर।
डीटीसी के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) स्तर के कर्मचारियों को भी चालान काटने का अधिकार मिलेगा। इस बारे में परिवहन विभाग ने अंतिम परामर्श के लिए सरकार के कानून विभाग के पास फाइल भेजी है। प्रस्ताव के अनुसार, डीटीसी कर्मी केवल बसों और बस लेन में पार्क किए जाने वाले अन्य वाहनों का चालान भी काट सकेंगे।बस लेन का पालन कराए जाने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। अभी डीटीसी कर्मियों को चालान काटने का अधिकार नहीं है। बन लेन के उल्लंघन की लगातार शिकायतें आ रही हैं। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाली बसों को चालान जारी करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सहायक यातायात निरीक्षक (एटीआई) रैंक के अधिकारियों को सशक्त बनाने की सिफारिश की है।
यह प्रस्ताव गत जुलाई में अनुमोदन के लिए उपराज्यपाल को भेजा गया था। सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल की ओर से इस पर सहमति मिल गई है। इसके बाद परिवहन विभाग ने इससे संबंधित फाइल मंजूरी के लिए विधि एवं कानून विभाग को भेज दी है। गत दिनों उपराज्यपाल ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए की गई बैठक में विभिन्न मुद्दों को रखा था, इसके बाद से परिवहन विभाग इसे लेकर गंभीर है।
विभाग का कहना है कि कानून विभाग की अनुमति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत एटीआई बस लेन का उल्लंघन करने वाली बसों के साथ साथ बस लेन को अवरुद्ध करने वाले अन्य वाहनों के भी चालान काट सकेंगे। इससे यातायात नियमों का पालन कराने के मामले में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। यहां गौरतलब है कि मुख्य मार्गों पर बस लेन सबसे बाईं ओर होती है। यह बसों और अन्य व्यावसायिक के लिए निर्धारित होती है। मगर सडक़ों पर कई जगह बस लेन भी नजर नहीं आती है।
लोगों के सामने समस्या यह भी है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि बस लेन कहां तक है। लोगों का कहना है कि सरकार को बस लेन के बारे में भी स्पष्ट करना चाहिए। चालान काटे जाने पर परिवहन विभाग की टीम से कई बार इस मुद्दे पर भी लोग बहस करते दिखते हैं।