रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के सभापति / अध्यक्ष गुलाम मिन्हाजुद्दीन के विरूद्ध सदस्यगण इमरान मेमन, मोहम्मद फिरोज खान, फैसल रिजवी एवं डॉ. सलीम राज के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव राज्य शासन को वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20(क) के अंतर्गत प्रेषित किया गया था। जिसके परिपालन में वक्फ अधिनियम 1995 यथासंशोधित 2013 की धारा 20 ( क ) के अंतर्गत विचार किये जाने हेतु राज्य शासन द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी श्री मार्टिन लकड़ा, अवर सचिव, छ.ग. शासन, पशुधन विकास विभाग द्वारा कार्यालय छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड, रायपुर में आज सुबह 10:30 बजे बैठक आयोजित की गई जिसमें गुलाम मिन्हाजुद्दीन को सर्वसम्मति/बहुमत के आधार पर सभापति / अध्यक्ष के पद से हटाने का संकल्प पारित किया गया।