
चंडीगढ़। पंजाब के मोहाली में एक विशेष पीएमएलए (धन-शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने मंगलवार को ड्रग तस्करी से जुड़े धन शोधन मामले में “सरगना” जगदीश सिंह उर्फ भोला समेत 17 लोगों को दोषी करार दिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहलवान से पुलिसकर्मी बने और फिर “ड्रग माफिया” बने भोला को एक अन्य आरोपी अवतार सिंह तारो के साथ 10 साल की सजा सुनाई गई है। संघीय जांच एजेंसी ने राज्य के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज पंजाब पुलिस की करीब आठ एफआईआर का संज्ञान लेते हुए 2013 में मामले की जांच शुरू की थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साल 2015 में इस मामले में 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिनमें से दो को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, जबकि चार की जांच या सुनवाई के दौरान मौत हो गई। इसके कारण कार्यवाही बाधित भी रही।