नईदिल्ली, १७ अगस्त । हत्या के तीन मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहे सीरियल किलर चंद्रकांत झा को दिल्ली हाईकोर्ट ने 90 दिन की पैरोल दे दी। न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की पीठ ने कहा कि दोषी चंद्रकांत झा 15 साल से अधिक समय जेल में है और जेल के अंदर संतोषजनक आचरण होने के बावजूद पिछले तीन वर्षों में उसे रिहा नहीं किया गया है। अदालत ने पैरोल पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि झा को अपना पता व मोबाइल नंबर संबंधित एसएचओ को उपलब्ध कराना होगा और हर तीसरे दिन स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। साथ ही यह भी कहा कि चंद्रकांत को बिना अनुमति शहर नहीं छोडऩे की अनुमति नहीं होगी। दोषी याचिकाकर्ता ने पैरोल देने का अनुरोध करते हुए कहा कि वह चार बेटियों का पिता है और बड़ी बेटी के लिए उपयुक्त दूल्हे की तलाश को अंतिम रूप देना है। दलील दी कि परिवार के साथ सामाजिक संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए उसे रिहा किया जाना बेहद जरूरी है।अदालत ने चंद्रकांत को 25 हजार रुपये के निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो जमानती पर पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया। 27 जनवरी 2016 को हाईकोर्ट ने चंद्रकांत को दी गई मौत की सजा को बिना किसी छूट के उसके शेष जीवन के लिए कारावास में बदल दिया था।फरवरी 2013 में चंद्रकांत को दिलीप नाम के एक व्यक्ति की हत्या से संबंधित मामले में मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।