
नई दिल्ली। आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी मामले में गिरफ्तार बिभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज हो चुकी है। इससे पहले याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बिभव कुमार की ओर से बहस करते हुए वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा, “मैंने दलील दी है कि यह कोई मामला ही नहीं है और यह अंतरिम जमानत का मामला है। मैंने अग्रिम जमानत की वकालत की है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज और कवरेज में जो देखा गया है, बयान में यह नहीं बताया गया है कि आदेश को तीन दिन की देरी से आज के लिए सुरक्षित रखा गया है?” वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने कहा कि बिभव कुमार पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और उनकी गिरफ्तारी की आशंका है। हरिहरन ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में सात साल की सजा नहीं है। यह भी तर्क दिया कि जहां पर घटना हुई है, वहां पर सीसीटीवी था और सीएम से मुलाकात के लिए पहले से अप्वाइंटमेंट लेना जरूरी होता है, लेकिन स्वाति सीधे सीएम आवास पहुंच गई, जोकि सीएम की सुरक्षा में सेंध है।