कोरबा। जिले के कटघोरा वन मंडल अंतर्गत पसान रेंज के पनगंवा गांव में दो माह पूर्व हुए हाथी की कंरेट से मौत मामले में कार्रवाई करते हुए डीएफओ ने एक वन रक्षक को निलंबित कर दिया है जबकि बिजली विभाग की अधिकारियों व कर्मचारियों पर एफआईआर के अलावा आगे की कार्रवाई नही हो सकी है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार 27 नवंबर 2023 की दरमियानी रात यह घटना घटित हुई थी। जब कटघोरा वन मंडल के पसान रेंज में मौजूद हाथियो के दल में शामिल एक दंतैल हाथी झंूड से अलग होकर रेंज के जलगे परिसर के पनगंवा गांव के बैगा पारा स्थित कंजर पहाड़ पहुंच गया था। और नीचे उतरते वक्त कंरेट प्रभावित 11 केबी तार के संपर्क में आ गया था। जिससे कंरेट लगने से उसकी मौत हो गई थी। हाथी की मौत की खबर से वन विभाग में खडक़प मच गया था। इसकी गूंज प्रदेश व मुख्यालय तक हो गई थी। मामले में वन विभाग ने जांच करते हुए बिजली विभाग के अधिकारियों को प्रारंभिक तौर पर दोषी पाया था। और विभाग के एईसमेत अन्य पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियिम की 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। विभाग का कहना था कि तार के संबंध में सूचित किए जाने के बाद विभाग ने इसकी ऊंचाई नही बढ़ाई थी। बिजली विभाग के खिलाफ एफआईआर के साथ से वन विभाग के संबंधित क्षेत्र के कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया था। जिसमें वन रक्षक कौशल द्विवेदी का नाम भी शामिल था। वन रंक्षक द्वारा नोटिस के जवाब में दिए गए स्पष्टी करण से वन मडलाधिकारी कुमार निशांत संतुष्ट नही हुए और उन्होंने लगभग दो माह बाद आगे की कार्रवाई करते हुए वन रक्षक को निलंबित कर दिया ।
डीएफओ द्वारा वन रक्षक को निलंबित किए जाने से विभाग के अन्य कर्मियों में हडक़प मच गया है। वही यह सवाल भी उठाया गया कि इस मामले में लटकते तार की सूचना बिजली विभाग को पहले से दे दी गई थी। लेकिन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने लापरवाही बरती लापरवाह बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों पर सिवाय एफआईआर के अलावा आगे कोई कार्रवाई नही की जा रही है जो अनेक संदेहो को जन्म देता है।